आपको बता दे किे अगर भाग-3 में पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण उपलब्ध है तो फिर से पेंशनभोगी से भाग-3 मँगाने की जरूरत नही पड़ती है फिर भी कोषागार अनायास में पेंशनभोगी को परेशान करते है और पारिवारिक पेंशन शुरू नही की जाती है । इसके साथ ही अधिक से अधिक पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित नही की जा रही है। उसी को ध्यान मे रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश उत्तर प्रदेश राज्य कोषागार निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है जो कि सभी मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेज दिया गया है और इस प्रकार से कार्यवाई करने के निर्देश आये है।
पेंशनभोगी संघटनो द्वारा मिल रही थी शिकायत
आपको बता दे कि पेंशनभोगी संगठनों की तरफ से कई शिकायते मिल रही थी कि ऐसे मामलो मे जिनमें भाग-3 में पारिवारिक पेंशनर्स का विवरण दिया गया है, फिर भी कोषागारों द्वारा विभागों से पुनः भाग-3 प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है।
कोषागार द्वारा की गई मनमानी
पेंशनभोगी संगठनों द्वारा बताया जा रहा है कि भाग-3 में पारिवारिक पेंशनर का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशनो से, विभागों से फिर से भाग-3 प्राप्त करने एवं तहसील से वेरीफिकेशन करवाने की मांग की जा रही है।
ऐसे मामलों में फिर से भाग-3 की जरूरत नही
इस सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2022 को आयोजित बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें भाग-3 में संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं हस्ताक्षर का अंकन है वहां पर विभाग से पुनः भाग-3 प्राप्त करने तथा तहसीलदार से वेरीफिकेशन कराये जाने की जरुरत् नहीं है। ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर का फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो जाये।
समस्त कोषागारों को निर्देश जारी
इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है कि पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण भाग-3 में है तो फिर से भाग-3 मंगाने की आवश्यकता नही है। इसलिये उक्त बैठक में स्थिर किये गये मतानुसार कार्यवाही की जाये ताकि पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक रूप से कठिनाईयो का सामना नही करना पड़े। कोषागार ने निर्देश दिया है किे भाग-3 मे पारिवारीक पेन्शनभोगी का विवरण है तो फिर से भाग-3 मंगाने की जरूरत नही है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाई करनी है, पेन्शन धारको को अनावश्यक से परेशान ना किया जाये।
पेंशन रिवीजन के ढेरों मामले लंबित
कोषागार निदेशालय ने यह भी अवगत कराया है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बहुत सारे पेन्शन धारको की पेंशन रिवीजन नही की गई है। इसके सम्बन्धी शासना देशों के अनुसार पेंशनभोगी के अंतिम वेतन का नेशनल रूप से निर्धारण करते हुए संशोधित PPO जारी करना था फिर भी बड़ी संख्या में अभी भी पेन्शन रिवीजन लम्बित हैं।
जल्द किया जाय पेंशन रिवाइज
कोषागार निदेशालय द्वारा कहा गया है किे ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाए, इसके लिए स्थानीय पेंशनभोगी संगठनों की मदद ली जाए । पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी या पेंशनभोगी संगठनों द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दी जाने पर, सम्बन्धित पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी की फाइल से पुष्टि करते हुए सम्बन्धित विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाये तथा PPO निर्गतकर्ता प्राधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि पेश की जाये।
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