मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके तहत अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहार श्रमिकों के परिवार के अध्यनरत छात्र एवं छात्राओं को मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहार श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
इस योजना के लिए 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले अभ्यर्थी लिए जाएंगे इस योजना में राजकीय महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र एवं छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राजकीय निधि कोष की दे राशि निशुल्क कर दी जाएगी जिसमें प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क है।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी माता-पिता के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा, इस योजना का लाभ अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के बच्चों को को दिया जाएगा।
अल्प आय वर्ग: जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या इससे कम है, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
लघु, सीमांत किसान: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिभाषित। इसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से आप् देख सकते हैं।
बटाईदार किसान: वह किसान जिनके पास स्वयं की भूमि अर्थात खेतिबाड़ी नहीं है वह दूसरों की जमीन का प्रयोग इस शर्त पर कर रहे हैं कि अपनी फसल का कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को दे देंगे।
खेतिहर श्रमिक, भूमिहीन, कृषि मजदूर: इनका इरादा उन व्यक्तियों से है जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होती लेकिन ये कृषकों की भूमि पर एक मजदूर या श्रमिक की तरह काम करते हैं अथवा जिनके पास कृषि के लिए थोड़ी सी भूमि होती है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि मजदूर बनकर काम करते हैं।
बटाईदार किसान एवं खेतिहर श्रमिक: इनका इरादा उन व्यक्तियों से हैं जिनके पास अनुगामी दस्तावेज उपलब्द हैं जैसे नरेगा, जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना में चयनित, राज्य सरकार में अन्य पंजीकृत योजना में चयनित, उस गांव का राशन कार्ड या राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम होना अति-आवश्यक है।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश नीति 2024-25 में आवश्यक दिशा निर्देश सम्मिलित किए जाएंगे आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवेदन करता द्वारा “हां” करने पर संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रवेश नीति में फीस से संबंधित बिंदुओं को भी सम्मिलित कर दिए जाएंगे और महाविद्यालयों की फीस संरचना से संबंधित परिवर्तन भी हो जाएंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि । यह योजना 1 जुलाई 2024 से लागू होगी इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने हेतु यहां : क्लिक करें