कर्मचारियो एवं पेंशनधारकों के लिए जबरजस्त सूचना आ चुकी है। पेंशनधारकों के महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है वही देखा जाये तो कर्मचरियो की रिटायरमेंट आयु को लेकर भी हाईकोर्ट द्व राअच्छा फैसला लिया गया है, और साथ ही 2016 से एरियर देने का निर्णय भी कोर्ट द्वारा आ गया है तो आइये सभी खबरों को जल्दी से जान लेते है।
हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिला तोहफा कोर्ट द्वारा दिया गया बड़ा आदेश
आपकी जानकरी के लिए बता दे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 21 फ़रवरी 2018 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमे कहा गया था कि 10 मई 2001 के बाद जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की भर्ती हुई है।
अब कर्मचारियो की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष होगी यानी कि 10.05.2001 के बाद भर्ती सभी चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अब 58 साल पर ही रिटायर हो जाएंगे। इस आदेश को लेकर काफी बवाल भी हुआ था और यह समस्या कोर्ट में भी चल रही थी। लेकिन् अब् इसको लेकर कोर्ट का बढ़िया फैसला आ चुका है।
हिमाचल हाईकोर्ट का जबरदस्त निर्णय
इसको लेकर हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा अहम आदेश दिया गया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के 21.02.2018 के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर ही रिटायर मिल पायेगा । हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया उन्हें पुनः बुलाया जाय।
सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नही किया जाएगा भेदभाव
कोर्ट द्वारा यह भी स्पस्ट किया गया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है वह अवैध हे इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त मिल पाएगी।
जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त कर दिया था, उन्हें नौकरी के लिए वापस बुलाने और 60 वर्ष की आयु पर्ण करने पर ही सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट के द्वारा ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर दो वर्ष का वेतन देने का आदेश भी दिया है।
पेंशनधारकों के महँगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की और से एक आदेश दिनांक 28 मई 2024 को जारी किया है जिसमे ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनभोगी / फैमिली पेंशनभोगी जिनको अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे या पांचवे वेतनमान के तहत किया जा रहा है ऐसे पेंशनधारकों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
इस आदेश में कहा है कि जिनकी प्रोविजिनल पेंशन चौथे वेतनमान के तहत निर्धारित की गई है तो अब उनके महँगाई भत्ते में 40% की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब आगे से उनको 1345% महँगाई भत्ता मिल सकेगा जो अभी 1305% है। वही जिनकी प्रोविजिनल पेंशन पांचवे वेतनमान के तहत निर्धारित की है तो अब उनके महँगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है, अब उनको 280% की जगह 291% महँगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 01 मार्च 2024 से इसका फायदा मिलेगा।
सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का लाभ
हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा रिटायर कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का अब् फायदा देने के आदेश दिए हे हिमाचल सरकार ने रिटायर कर्मियों ने 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी।
जिसका लाभ् उन्हे नहीं दिया गया था। अर्थात् इसी को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी। और् ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के मध्य सेवानिवृत्त हो गये थे। उसके पश्च्यात न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह निर्णय दिया गया।