Adhar Card : जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब मान्य नहीं आधार कार्ड, जारी हुआ आदेश

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा जारी किया गया है कि जन्मतिथि को सत्यापित करने के लिए Adhar Card अब मान्य नहीं । EPFO ने भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के आदेश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि सत्यापन् करने की सूची से बाहर कर दिया गया है। इस कदम के बाद EPFO के करोड़ों Subscribers जन्मतिथि को अपडेट करने या उसमें सुधार लाने लिए अब Adhar Card का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान और निवास के लिए मान्य-UIDAI

UIDAI के द्वारा हाल ही मे सर्कुकर मे कहा गया था , आधार कार्ड 12 अंकों की एक विशिष्ट ID है। इसको भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह देश में किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसके स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। परन्तु, यह जन्मतिथि का सबूत नहीं है। इसलिए, जन्मतिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को बाहर किया जा रहा है।

जन्मतिथि सत्यापन के लिए लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी जन्म प्रमाणपत्र।
मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मार्कशीट।
स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्मतिथि हो।
केंद्र या राज्य के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र। आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड।
सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र। सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र।

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हेलो दोस्तों मेरा नाम मोहित है। मुझे विभिन्न परीक्षाओं तथा भारत व राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सरल भाषा मे लिखना पसन्द है। और में सम्बन्धित योजना की जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर, लेख लिखता हूँ। मेरे द्वारा लिखा गया लेख पसन्द आने पर आप इसे अपने मित्रों व सम्बन्धी के साथ भी शेयर कर सकते हैं।

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